पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति में क्या है फर्क? दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला!

पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति में क्या है फर्क? दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला!

24 दिसंबर, 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पैतृक (Ancestral) और विरासत में मिली (Inherited) संपत्ति के बीच कानूनी अंतर को स्पष्ट किया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव द्वारा दिया गया यह फैसला बीरबल सैनी बनाम सत्यवती (RSA 196/2019) के मामले में आया, जो परिवार के भीतर संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवादित था। इस फैसले ने संपत्ति के अधिकार और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत लागू होने वाले सिद्धांतों को नई परिभाषा दी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में स्थित एक संपत्ति को लेकर था। अपीलकर्ता, श्री बीरबल सैनी ने तर्क दिया कि संपत्ति पैतृक थी और इसे पिता, श्री भरत सिंह, द्वारा बिना सभी उत्तराधिकारियों की सहमति के बेचना अनुचित था। दूसरी ओर, प्रतिवादी सत्यवती ने दावा किया कि यह संपत्ति पैतृक नहीं, बल्कि विरासत में मिली थी।

न्यायालय का फैसला और पैतृक संपत्ति का महत्व

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा, जिन्होंने संपत्ति को विरासत में मिला हुआ घोषित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पैतृक संपत्ति वह होती है जो चार पीढ़ियों से बगैर विभाजन के परिवार में बनी रहती है। यदि संपत्ति किसी एक व्यक्ति को वसीयत (Will) या उत्तराधिकार (Inheritance) के माध्यम से प्राप्त होती है, तो वह विरासत में मिली संपत्ति मानी जाती है।

इस फैसले ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 और धारा 8 के महत्व को रेखांकित किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारियों का सामूहिक अधिकार होता है, जबकि विरासत में मिली संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व लागू होता है।

फैसले का कानूनी प्रभाव

इस ऐतिहासिक फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि संपत्ति के वर्गीकरण का निर्धारण केवल कानूनी तथ्यों पर आधारित होता है, न कि पारिवारिक दावों पर। यह निर्णय ऐसे मामलों में दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जहां परिवार के सदस्य संपत्ति को लेकर अलग-अलग दावे करते हैं।

डिसक्लेमर: कृपया सही कानूनी सलाह लेने के लिए वकील से संपर्क करें। यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है और इसे कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए।

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