अपनी प्रॉपर्टी का जैसे चाहे उपयोग कर सकता है मकान मालिक, किरायेदारों को खाली करनी होगी जगह, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार संपत्ति मालिक का कानूनी हक है। यह फैसला किराएदारी कानून में संतुलन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।